बिहार में सोशल मिडिया में किया शराब समर्थन तो आप को होगा जेल
2 अक्टूबर से बिहार में नया शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया है जिसके बाद अब लोग किसी चीज के जरिए शराब का समर्थन करेंगे तो वो अपराधी माने जाएंगे. चाहे वह सोशल मीडिया ही क्यों न हो. नए शराबबंदी कानून के अंतर्गत फेसबुक, ह्वाट्सअप, ट्यूटर और मैसेंजर आदि पर अगर कोई शराबबंदी को लेकर टिप्पणी करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा. डिएम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो शराबबंदी को कड़ाई से लागू करें.
उत्पाद विभाग के अलावा अब पुलिस भी इस कानून के तहत डीएम के अधीन काम करेगी. डिएम ने जानकारी दी है कि नए शराबबंदी कानून के तहत अगर 24 घंटे के अंदर कहीं भी शराब को लेकर कार्रवाई होती है तो तत्काल डीएम को सूचित की जाएगी. कानून को सख्ती से लागू करने के लिए भागलपुर जिले के सीओ, बीडीओ, सभी एसडीओ व डीसीएलआर को शक्ति प्रदान की गई है. सोशल साइट्स पर कोई भी अगर शराबबंदी के खिलाफ कुछ लिखता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी.