गोपालगंज

गोपालगंज पहुंचे सूबे के मद्यनिषेद उत्पाद एवं निबन्धन विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक

गोपालगंज: सूबे के मद्यनिषेद उत्पाद एवं निबन्धन विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक गोपालगंज पहुंचे। पहुँचने पर सबसे पहले डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं अपर मुख्य सचिव को गार्ड ऑफ ओनर भी दिया गया। इसके उपरांत समाहरणालय के सभा कक्ष में उत्पाद एवं मद्य निषेध की समीक्षात्मक बैठक की गयी।

बैठक के दौरान शराब पीने वालो के सम्बंध में कार्यवाही की समीक्षा के साथ एक्साइज व पुलिस के द्वारा शराब पीने व पिलाने वालो की मासिक केस, मासिक अरेस्टिंग, दैनिक रेड, ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल, सप्लायी चैन, वाहनों की नीलामी, मासिक कुल सीज वाहनों, IEMS में इंट्री, कॉल सेंटर समरी रिपोर्ट के एक एक बिंदु की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा शराब पीने वालों के साथ साथ पिलाने वालों सप्लायरों पर फोकस करने की बात कही गयी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पीने वालों से ज्यादा हमारी नजर पिलाने वालों पर है। उन्होंने सम्बन्धित पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शराबबन्दी कानून का मकसद शराब पीने वालों की आदत को छुड़ाना है, जिसमे शराब पिलाने वाले सप्लायर सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रहे है। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि पिलाने वालो तक पहुँचना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीने वालों के माध्यम से ही पिलाने वालो (सप्लायर) तक पहुँचा जा सकता है। अपर मुख्य सचिव द्वारा कहा गया यदि शराब पीने वाला शराबी पिलाने वाले सप्लायर के बारे में जानकारी नही देता है तो उसे तुरन्त जेल भेजा जाए।

उनके द्वारा इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि शराब पीने वालों की कुल गिरफ्तारी अच्छी हो ताकि पीने वालों से पूछताछ कर सप्लाई चेन तोड़ी जा सके। पीने वालों को पकड़ कर थाना/उत्पाद,ALTF को दे ताकि पूछताछ कर सप्लाई चेन तक पहुँच सके।

बैठक के दौरान एक एक बिंदु पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा की शराब बंदी कानून को और कड़ा किया गया है। हालांकि एक अप्रैल के बाद शराब पीने वालों को दो हजार रुपए की पेनल्टी के बाद छोड़ने का नियम है, लेकिन यदि शराबी शराब पिलाने वाले सप्लायर की जानकारी नही देता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ यदि शराब पीने वाला शराब पीकर शोर गुल, गाली गलौज, मारपीट,  महिलाओं के साथ छेड़खानी/अभद्रता, पुलिस के साथ मारपीट इत्यादि का प्रयास करता है, उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।

मद्य निषेद विभाग के अपर सचिव द्वारा आगे कहा गया कि जो शराब पीने का आदी है उसकी इस आदत का सप्लायर फायदा उठा रहा है।इसलिए सप्लायर पर शिकंजा कसना हमारी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने सम्बन्धित पदाधिकारियों को बिहार सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के दुकानदारों को परिचय पत्र के साथ शराब की बिक्री करने को लेकर कहने को कहा। साथ ही दोनों राज्यो के आबकारी पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से छापामारी करने का निदेश दिया गया।

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