गोपालगंज: पंचायत चुनाव, आचार संहिता लागू होने के बाद जारी हुआ बैनर पोस्टर हटाने का दिया निर्देश
गोपालगंज: बिहार में पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण बिहार में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिसके बाद सदर एसडीओ उपेन्द्र पाल ने आचार संहिता के पालन करने को लेकर पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान उन्होंने सभी संभावित प्रत्याशियों को क्षेत्र में जगह जगह लगाए गए बैनर पोस्टर होल्डिंग को अविलंब हटवाने का निर्देश जारी किया है।
इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, बिजली के खंभों पेड़ों इत्यादि पर लगाए गए पोस्टर निर्देश के बावजूद भी नहीं हटाए गए तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम 1987 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आग्रेतर पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं पूरे बिहार में धारा 144 लागू होने के बाद क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक जगह अथवा सड़क पर 4 या इससे अधिक व्यक्तियों का बिना पूर्वानुमति के एक जगह खड़े पाए जाने पर भी प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।