गोपालगंज: पूर्व से निर्गत पास को दोबारा नही कराना होगा रिन्युअल, नए के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई
गोपालगंज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले तीन मई तक लॉक डाउन की घोषणा के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन ने भी जारी किये गए सभी पास यानी अनुमति प्रमाण पत्रों का स्वतः एक्सटेंशन करने का निर्देश जारी कर दिया है. इसकी सुचना जिले के पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी थानों को दे दी गयी है.
सदर एसडीएम ने बयान जारी कर कहा की अब वैसे लोगो निर्गत किये गए पास के एक्सटेंशन को लेकर एसडीएम कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट 14 अप्रैल तक जारी किये पास पर ही उन्हें अगले 3 मई तक निर्धारित जगह पर जाने की अनुमति देंगे. उन्हें किसी भी तरह से न तो परेशान किया जायेगा और न ही इनसे पास से सम्बंधित कोई पूछताछ की जाएगी.
सदर एसडीएम उपेन्द्र कुमार पाल ने बताया की लॉक डाउन की अवधी 3 मई तक बढ़ा दी गयी है. इसके पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा जो भी पास जारी किये गए थे. उसे अगले तिथि तक बढ़ा दी गयी है.
दरअसल जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक सेवा के लिए मेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी, डेयरी और सरकारी स्टाफ जिसमे बिजली कर्मी, बैंक कर्मी, मेडिकल स्टाफ को पास जारी किया गया था. उन्हें अब विभाग में आने की जरुरत नहीं है. वे जारी किये गए पुराने पास पर ही अपना काम करना है. इसकी सुचना सभी थानों को दे दी गयी है.
सदर एसडीएम ने बताया की इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा वेबसाइट के जरिये लिंक जारी किया गया है. जिस लिंक पर क्लिक कर वे ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकते है. https://serviceonline.bihar.gov.in/ इस लिंक पर कोई भी व्यक्ति जिसे आवश्यक सेवा एक लिए पास का आवेदन करना है. वे क्लिक कर पास के लिए आवेदन कर सकते है. उन्हें जांच के बाद पास जारी कर दिए जायेंगे.