गोपालगंज: न्यायालय के द्वारा शराब तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को 9 वर्ष की सजा सुनाई
गोपालगंज: न्यायालय के द्वारा शराब तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को महज 7 से 8 महीना के अंदर सुनवाई करते हुए 9 वर्ष की सजा और 3 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में गोपालगंज पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आरोपी 9 जुलाई 2023 को कुचायकोट में 442 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था। जिसमें पुलिस से मामला दर्ज कर अनुसंधान और कार्रवाई प्रारंभ की अब इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 का रहने वाला अमन कुमार है इसको न्यायालय के द्वारा 9 साल कैद और 3 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाते हुए सजा सुना दिया गया है और अगर 3 लाख रुपया जुर्माना अभियुक्त के द्वारा नहीं भरा गया तो 1 साल और अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
शराब कारोबारी को इतने कम दिनों में सजा होने लगे तो शायद शराब तस्करी पर तेजी से नियंत्रण होगा इसलिए न्यायालय के द्वारा सुनाई गई। इस सजा का सभी गणमान्य लोगों ने स्वागत किया है और इसके वजह से शराब तस्करों में भय का माहौल भी देखा जा रहा है।