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7 नियमों में हुए बदलाव के बाद अब पासपोर्ट बनवाना हुआ बेहद आसान

सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने लोगों को परेशानी नाम हो इसके लिए नियमों को सरल बनाते हुए कुछ बदलाव किए हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए सरकार ने कुल 7 नियमों में बदलाव किए हैं जो इस प्रकार हैं।

1-नए नियमों के तहत जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र और माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के उल्लेख के बारे में कई नियम बदले गए हैं। अभीतक पासपोर्ट बनवाने में उन लोगों को खासी दिक्कत होती थी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था,ऐसे लोगों को पहले मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था जिसके बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाता था। नए नियमों के मुताबिक अब जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट बनवाने में बाधा नहीं बनेगा अब आधार कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि को मान्यता दे दी गई है। आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्कूल का प्रमाणपत्र या वोटर आईडी कार्ड को भी जन्म तिथि के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

2-अब पासपोर्ट के आवेदन में माता-पिता में से किसी भी एक का नाम या क़ानूनी अभिभावक का नाम देना ही अनिवार्य होगा। इस नियम में दी गई छूट से उन सिंगल पैरेंट्स को अब काफी सहूलियत हो जाएगी अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। आवेदनकर्ता की मांग पर अब पासपोर्ट पर माता-पिता में से किसी एक का ही नाम अंकित होगा।

3-साधु-सन्यासियों के लिए माता-पिता के नाम पर उनके अध्यात्मिक गुरु का नाम देने की छूट दी गई है। इसके अलावा एकल माता या पिता वाले बच्चों के लिए पासपोर्ट पर माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक के नाम के इस्तेमाल को भी केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है।

4-अभी तक विवाहित लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए विवाह का प्रमाण पत्र देने की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नए नियमों के मुताबिक अब पासपोर्ट बनवाने के लिए विवाहित लोगों को विवाह का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।

5-सरकारी लोगों या नौकरशाहों को अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण लेने के नियम को भी सरकार ने खत्म कर दिया है।

6-पासपोर्ट बनवाने में अनाथ बच्चों के लिए उनके अनाथालय के प्रमाण पत्र को जन्मतिथि और अभिभावक के नाम के स्थान पर इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई है।

7-विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चों के पासपोर्ट के लिए अब आवेदन के साथ सिर्फ़ Annexure G लगाना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाने के लिए नियमों को और आसान बनाए जाने के बाद लोगों को उन समस्याओं से निजात मिल जाएगी जिसके चलते कुछ ना कुछ कमी होने पर उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था।

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