सीवान

पत्रकार रजदेव रंजन हत्याकाण्ड मे शहाबुद्दीन और तेजप्रताप को SC का नोटिस

शुक्रवार को सीवान जिले में हुए बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. सुवाई होने के बाद अदालत ने बिहार सरकार, मो. शहाबुद्दीन, मंत्री तेजप्रताप यादव और सीबीआई, सीवान एसपी और थानेदार को नोटिस भेजा है. सभी से 2 के भीतर जवाब मांगा गया है. दी गई अपनी याचिका में पत्रकार राजदेव की पत्नी आशा रंजन ने शहाबुद्दीन के साथ-साथ तेजप्रताप पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

पत्रकार के कातिल मो. कैफ के साथ दोनों की तसवीरें मीडिया में आई थी. आशा रंजन का आरोप है कि, जावेद को बचाया जा रहा है. उन्होंने केस को दिल्ली हस्तांतरण करने की मांग रखी है. अपने परिवार की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के वक्त राजनेता और अपराधियों के साठगांठ को लेकर चिंता व्यक्त की है.

सीबीआई से अदालत ने 17 अक्टूबर तक इस केस स्थिति बताने को कहा है. ज्ञात हो कि जर्नलिस्ट राजदेव की पत्नी आशा रंजन ने पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को रिहाई मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

जिसपर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. गौरतलब हो कि, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या 13 मई को सिवान रेलवे स्टेशन के समीप की गई थी. जिसमे शहाबुद्दीन को भी आरोपित किया गया था. हालांकि, पुलिस ने पांच शूटरों को गिरफ्तार भी किया था. पूछताछ में पता चला कि इस मामले का मुख्या आरोपी लड्डन मियां है, जोकि शहाबुद्दीन का करीबी बताया जाता है.

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