सीवान

पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन को मिली ज़मानत पे पीड़ित परिवार दुखित

सीवान के बहुचर्चित दोहरे अपहरण और तेजाब हत्याकांड के गवाह राजीव रौशन हत्या मामले में पूर्व राजद सांसद बाहुबली मो. शहाबुद्दीन को पटना हाईकार्ट ने जमानत दे दी है. शहाबुद्दीन के जमानत मिलने के बाद तेजाब काण्ड के शिकार सहोदर भाई गिरीश राज व सतीश राज और उसके गवाह राजीव रौशन के माता-पिता ने हाईकोर्ट के इस फैसले को कथित तौर पर एक गलत और अन्यायपूर्ण फैसला बताया.

अपने तीन बेटों की जान गंवा चुके चंद्रकेश्वर प्रशाद उर्फ चंदा बाबू ने कहा कि अब उपरवाले पर ही भरोसा है. सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए न तो उनके पास धन है और न ताकत. प्रदेश की सरकार से भी कोई उम्मीद नही है.

उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में ही उम्र कैद के बजाय फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी हाईकोर्ट ने उसमें उनको बेल दे दिया लिहाजा उन्हें राजीव रौशन हत्या मामले में भी पहले से ही अनुमान था कि शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट जमानत दे देगी. चंदा बाबू ने कहा कि राज्य में शहाबुद्दीन की ही सरकार है इसलिए उन्हें इंसाफ मिलने की कोई उम्मदी नही दिख रहा है.

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