सीवान

सीवान के अदालत ने बीजेपी नेता को अपहरण व हत्या में दोषी करार दिया

सीवान के अदालत ने भाजपा नेता जीतेंद्र स्वामी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया है. स्वामी पूर्व जदयू विधायक दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह के अपहरण व हत्या के मामले में दोषी ठहराये गए हैं. वे महाराजगंज से राजद के पूर्व सांसद स्व.उमाशंकर सिंह के पुत्र और भाजपा के नेता हैं. जीतेंद्र को मिलने वाली सजा के बिंदुओं पर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

सीवान के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने यह फैसला सुनाया है. वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान महाराजगंज में स्वामी पर विधायक के भाई भरत सिंह का अपहरण करने एवं उसकी हत्या करने का आरोप लगा था. मृतक भरत सिंह के भाई विजय सिंह के बयान पर उमाशंकर सिंह और स्वामी के विरुद्ध महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

स्थानीय अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नामजद अभियुक्तों को 2012 में बरी कर दिया था लेकिन मृतक के परिजनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में फिर सुनवाई शुरू हुई थी. स्वामी ने भाजपा के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था. पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र एवं भाजपा नेता जीतेंद्र स्वामी की छवि सारण एवं महाराजगंज के इलाके में एक दबंग प्रवृति के नेता की है.

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