रूबि राय को महिला रिमांड होम से रिहा किया गया
बिहार इंटर्स टॉपर्स घोटाले में आरोपी बनी रूबि राय को गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से रिहा कर दिया गया. पटना सिविल कोर्ट से सोमवार को एडीजे परवेज आलम ने प्रथमदृष्टया रूबी को निर्दोष बताया, उन्होंने कहा कि कि एक किशोरी उक्त अपराध नहीं कर सकती जब तक कि माता-पिता व परीक्षा समिति के कर्मियों का सहयोग न हो. जमानत मिलने के बाद कागजी कारवाई पूरी करने के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहाई पर खुश रूबी ने कानून पर जहां भरोसा जताया वहीं बिहार पुलिस और सरकार पर भड़की.
मीडिया ने जब पूछा की आगे वह क्या सोच रही है तो रूबि ने कहा कि वो पढ़ लिखकर वकील बनना चाहती है. यही नहीं आगे ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करने की बात कही. रूबी राय को लेने उसकी माँ और अन्य परिजन रिमांड होम में पहुंचे थे. गौरतलब है कि रूबी राय को इंटर टॉपर्स घोटाले में आरोपी बनाने के बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने बेऊर जेल भेजा था बाद मे उम्र सत्यापन के बाद मामले को जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया था. कोर्ट के आदेश पर ही उसे महिला रिमांड होम में भर्ती कराया गया था.
रूबी को जमानत मिलने के बाद नाराजगी जताते हुए उसके पिता अवधेश प्रसाद ने टॉपर घोटाले का सारा ठीकरा बिहार बोर्ड पर फोड़ा. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को गलत ढंग से फंसाया गया. उन्होंने तो सिर्फ अपनी पुत्री का नाम कॉलेज में पढऩे के लिए लिखाया था। वह टॉपर कैसे बन गई उन्हें खुद भी नहीं पता। अवधेश ने कहा कि उनकी बेटी को एक साजिश के तहत फंसाया गया.