गोपालगंज: छात्रा को अगवा कर उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सज़ा
गोपालगंज में छात्रा को अगवा कर उसका यौन शोषण करने के दो साल पुराने मामले में एडीजे-6 सह स्पेशल पॉस्को जज राजेन्द्र कुमार पांडेय के कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गौरतलब है कि बीते 16 मार्च 2020 को नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा अपने घर से शहर में ही स्थित अपने पिता की दुकान पर जा रही थी। इस दौरान सीवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के मठनपुरा गांव का अविनाश कुमार रंजन उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। छात्रा के पिता ने अविनाश के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में बरामद होने पर पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया था कि उसका अपहरण करने के बाद अविनाश कुमार रंजन उसे राजेन्द्र नगर मोहल्ले में लेकर गया था। जहां से बस से वो उसे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लेकर चला गया था। वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी मिलने पर अविनाश पीड़ित छात्रा को लेकर अपने घर चला आया था, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया था।