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अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने पर नहीं लगेगा पेनल्‍टी – आरबीआई

पेनल्‍टी के चलते बैंक बचत खातों में अब बैलेंस माइनस में नहीं जाएगा। इस संबंध में आरबीआर्इ ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे मिनिमम बैलेंस के जीरो हो जाने के बाद नॉन मेंटीनेंस जार्च लगाना बंद करें। पिछले साल से ही यह नियम प्रभावी हो गया था लेकिन कुछ बैंक अभी भी यह चार्ज वसूल रहे थे।

आरबीआई के अनुसार, यदि कोई बैंक बचत खाते से चार्ज वसूलता है और इससे बैलेंस माइनस में चला जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है। ज्‍यादातर ऐसे मामले सैलरी अकाउंट से जुड़े हुए हैं। नौकरी देने वाली कंपनी सैलरी अकाउंट खुलाती है लेकिन नौकरी बदलने पर वह बैंक खाता बचत खाते में बदल जाता है। इसके बाद बैंक मिनिमम बैलेंस का नियम लगा देते हैं। इसके चलते वे नॉन मेंटीनेंस चार्ज वसूलते हैं, इससे बैलेंस माइनस में चला जाता है।

आरबीआई ने 2014 में इस संबंध में दिशानिर्देश बदले थे। इसके बाद एक अप्रैल 2015 से यह निर्देश लागू हो गए थे। आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि वे ग्राहकों की परेशानी का फायदा उठाएं। बैंक बैलेंस से पैसा काटने से पहले वे ग्राहकों को एडवांस नोटिस दें।

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