गोपालगंज

1 जून से अनलॉक, दूसरे राज्यों में आवाजाही से भी हटेगा प्रतिबंध, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स

केन्द्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अगले एक महीने यानी 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी पास की इजाजत नहीं होगी।

राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा की जाएगी और पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।

तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन 4.0 (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर)

  1. 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे।
  2. दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा
  3. तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए 10 तरीके बताए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

  1. फेस कवर : गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  2. सोशल डिस्टेंशिंग : सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को एक दूसरे से कम से कम छह फीट (2 गज की दूरी) बनाकर रखने को कहा गया है।
  3. समूह में एकत्रित होने पर रोक : बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक जारी रहेगी। शादी में 50 से अधिक गेस्ट शामिल नहीं हो सकते हैं तो अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगी सजा : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा हो सकती है। सजा का निर्धारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों और कानूनों के आधार पर होगा।
  5. सार्वजनिक स्थानों पर शराब-गुटखा नहीं : सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं किया जा सकता है।
  6. वर्क फ्रॉर्म होम : गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम (WFH) अपनाया जाए।
  7. काम के घंटों में अंतर : ऑफिस, कार्यस्थलों, दुकान, बाजार, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटों में अंतर रखने को कहा गया है।
  8. स्क्रीनिंग और हाईजीन : सभी कार्यस्थलों पर प्रवेश और बाहर निकलते समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है।
  9. नियमित सैनिटाइजेशन : सभी कार्यस्थलों पर नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन का आदेश दिया गया है। दरवाजे, हैंडल आदि सभी ऐसी जगहें जो मनवीय संपर्क में आती हैं उन्हें शिफ्ट के बीच में भी सैनिटाइज करना होगा।
  10. सोशल डिस्टेंशिंग : सभी कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी हो। शिफ्ट की में बदलाव और लंच ब्रेक में अंतर रखा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (28 मई) को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार-विमर्श किया था। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से महज तीन दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की।

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