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सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिए सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने का निर्देश !

आज सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा समूह की उन संपत्तियों को बेचने का निर्देश दिया है, जिसका टाइटल डीड सेबी के पास जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संपत्तियां बेच कर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत के लिए जरूरी राशि जुटाई जाए। रॉय 10,000 करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा नहीं करने की वजह से पिछले करीब दो साल से जेल में हैं।

दरअसल सहारा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने 40 हजार करोड़ की 86 संपत्तियों की टाइटल डीड सेबी को सौंप दी है, क्योंकि उन्हें इन संपत्तियों का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी इनमें से ही संपत्तियां बेचना शुरू करे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, सेबी सर्किल रेट से न्यूनतम 90% कीमत पर इन संपत्तियों को बेच सकता है और अगर वह इस दर से कम पर बिक्री करना चाहता है, तो उसे इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सहारा के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति यह कहे कि उसके पास 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये हैं, लेकिन वह जमानत के लिए 10 हजार करोड़ रुपये नहीं दे पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सहारा प्रमुख को पूरा मौका और मदद किया, लेकिन वह हर बार यही कहते रहे कि खरीदार नहीं मिल रहे।

दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि सहारा प्रमुख को जेल में दो साल से ज्यादा हो गए हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और ना ही अवमानना की कारवाई की गई है। उन्होंने कहा, आप भले की रिसीवर नियुक्त कर दीजिए, लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति बिना दोष जेल में रहे।

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