उमर-अनिर्बान की जमानत पर 18 को फैसला सुनाएगा कोर्ट
JNU परिसर में 9 फरवरी को हुए विवादित कार्यक्रम के देशद्रोह मामले में गिरफ्तार JNU छात्र उमर खालिद और अनिर्बान की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इसका फैसला 18 मार्च को सुनाएगी।
उमर खालिद और अनिर्बान द्वारा लगाई गई जमानत याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें ज़मानत दी जाए।
जेएनयू के उच्च स्तरीय जांच पैनल ने देशद्रोह मामले में अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को वैमनस्यता, जातिगत या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने या छात्रों के बीच कटुता फैलाने का ‘दोषी’ पाया है।
जिन आरोपों के तहत अनिर्बान को दोषी माना गया है उस भेजे गए कारण बताओ नोटिस में जिक्र है, ‘‘विश्वविद्यालय को गलत सूचना देना। सांप्रदायिक, जाति या क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना या छात्रों के बीच कटुता बढ़ाना।’’ अनिर्बान को भेजे नोटिस में कैंपस में किसी व्यक्ति का अनाधिकार प्रवेश या विश्वविद्यालय परिसर के किसी हिस्से पर कब्जा करना अथवा उसमें सहयोग करना का भी उल्लेख है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि उमर के खिलाफ भी वही आरोप लगाए गए हैं।
पांच सदस्यीय कमेटी ने विश्वविद्यालय के नियमों और अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन का ‘‘दोषी’’ पाए जाने पर अनिर्बान और उमर समेत 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।