गोपालगंज में 10 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने महिला की हत्या में देवर को सुनाया आजीवन कारावास की सज़ा
गोपालगंज के विश्वम्भरपुर थाने के भरतिया गांव की एक महिला की जलाकर की गई हत्या के दस बर्ष पुराने मामले में एडीजे आठ शोभाकांत मिश्रा की कोर्ट ने मृतका के देवर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि सास किशोरी देवी, ससुर अवधेस तिवारी एवं देवरानी रिंकू देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर देवर को छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।
गौरतलब है की उचकागांव थाने के वृंदावन गांव के सच्चिदानंद तिवारी की पुत्री मुन्नी कुमारी की शादी विश्वम्भरपुर थाने के भरतिया गांव के अवधेश मिश्र के पुत्र नागेंद्र मिश्र से हुई थी। ससुराल में उसकी हत्या 14 नवंबर 2008 को जलाकर कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के भाई पप्पू कुमार तिवारी ने मृतका के पति नागेंद्र मिश्रा, देवर सत्येंद्र मिश्रा , ससुर अवधेश मिश्रा, देवरानी रिंकू देवीऔर सास किशोरी देवी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जमानत कराने के कुछ दिन बाद ही पति नागेंद्र मिश्र फरार हो गया, जिसके कारण कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी करते हुए उसका अभिलेख अलग कर दिया था। शेष अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने देवर सत्येंद्र मिश्रा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।