पटना में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन नहीं चलेंगे !
दिल्ली की तरह अब पटना में भी 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राजधानी में ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पटना विश्वविद्यालय की जमीन पर राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर की स्थापना नहीं हो सके, तो इसकी स्थापना भागलपुर और सुलतानगंज के बीच की जाये। बैठक में नीतीश कुमार ने पटना शहर में ध्वनि और वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जतायी और इसे कम करने के लिए सख्त कार्रवाई का आदेश प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को दिया। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एसडीओ को प्राधिकृत करने पर विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने वायु प्रदूषण रोकने के लिए गंगा किनारे और पटना शहर के आसपास के सभी ईंट-भट्ठों पर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया।
उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए गाड़ी मालिकों व ड्राइवरों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाये। शहर में अनावश्यक सायरन, हूटर व हॉर्न पर रोक लगाने के लिए लोगों को शिक्षित करने का अभियान चले। प्लास्टिक व अन्य ठोस कचरों का नगर निगम क्षेत्र में जलाने पर रोक लगायी जाये। सभी निर्माण कार्यों और ट्रैक्टरों व ट्रकों द्वारा बालू को ढंक कर ढोने का भी उन्होंने निर्देश दिया।