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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने कहा है कि राष्ट्रपति केजरीवाल सरकार को अब बर्खास्त कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एमसीडी चुनावों में हार के बाद केजरीवाल सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. काटजू का कहना है कि नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रपति चाहे तो केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं. उन्हें संविधान के हिसाब से इसका पूरा अधिकार मिला हुआ है.

काटजू ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रपति के पास उचित आधार है कि वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त  कर दें और दिल्ली विधानसभा के चुनाव फिर करवाएं. ये बातें उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट और ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की.

अपनी बात को साबित करने के लिए पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक केस का हवाला भी दिया है. जस्टिस काटजू ने कहा कि स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1997  एससी 1361 केस में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने यह व्यवस्था दी थी कि अगर कोई पार्टी किसी चुनाव में बुरी तरह हार जाती है तो इसका अर्थ यह है कि अब वह पार्टी लोगों की इच्छा नहीं दर्शाती और लोग अब पूरी तरह पार्टी के खिलाफ हो गए हैं.

जस्टिस काटजू ने अपनी पोस्ट में इसी के साथ यह भी साफ किया कि इस केस के तथ्य और मुद्दा अलग थे. इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था दिल्ली के मामले में भी लागू होती है. एमसीडी चुनाव बात यह साफ है कि यहां पर आम आदमी पार्टी अब  दिल्ली के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व अब नहीं कर रही है.

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