लाल व नीली बत्ती का दुरुपयोग करने वाले पर होगी कार्रवाई – अनिल कुमार दास
शिवहर: जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल दास ने बताया है कि नीली बत्ती का इस्तेमाल सिर्फ डीजे डीएम, एसपी, एडीएम, सीजीएम , डीडीसी, एसडीओ,एसडीपीओ ही नीली बत्ती का इस्तेमाल कर सकते है.ऐसा देखा जाता है कि लाल और नीली बत्ती का दुरुपयोग किया जाता है. परिवहन विभाग के पत्रांक 3450 दिनांक 18.6.014 के आदेश निर्गत है.
उपरोक्त अधिकारी ही नीली बत्ती का उपयोग कर सकते है. जैसा कि देखा गया है कि नीली बत्ती का दुरुपयोग होता है, जो गलत है. पकड़े जाने पर न्याय संगत कार्रवाई की जायेगी.विभाग के द्धारा सभी गाडियों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे वाहनों पर एमबी एक्ट 1988 की सुसग्त धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहनों का निबंधन भी रद्द किया जा सकता है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़कों पर नियम का पालन करें. नगर पंचायत और जिप अध्यक्ष को भी गाडी में लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है.