गोपालगंज

गोपालगंज एसीजीएम कोर्ट ने एसपी और थाना प्रभारी के वेतन से एक-एक हज़ार काटने का दिया आदेश

18 वर्ष पुराने केस डायरी की बार बार मांग करने के बाद भी गोपालगंज जिला के विजयीपुर थाना प्रभारी और गोपालगंज एसपी के द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(एसीजीएम) 10 के कोर्ट में जमा नहीं करने के बाद एसीजीएम-10 सुबाष शर्मा ने एसपी और थाना प्रभारी के वेतन से एक एक हजार रूपये काटने का आदेश कोषागार को दिया.

बताया जाता है की सन 1985 में जिला के विजयपुर थाना में केस संख्य 42/99 दर्ज हुई थी. इस केस के अनुसन्धान कर्ता विश्वनाथ उराव थे. अनुसन्धान करते हुए उन्होंने धारा संख्या 307, 27, 147, 148, 149, 324 लगाते हुए 10 मई 2016 को केस डायरी बनाई थी. इस केस डायरी की माँग अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने विजयीपुर थाना प्रभारी से लगातार 19 मार्च 2016 से 14 दिसम्बर 2016 तक की. लेकिन विजयीपुर थाना प्रभारी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को केस डायरी मुहैया नहीं करा पाए. इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गोपालगंज एसपी को 19 दिसम्बर 2016 को पत्रांक संख्या 399 द्वारा केस डायरी की माँग की. इसके बावजूद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तक केस डायरी नहीं पहुँचीं. अंततः आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 10 सुबाष शर्मा ने कोषागार को आदेश दिया की जुर्माना के तौर पर एसपी और थाना प्रभारी के वेतन से एक एक हजार रूपये काट लिया जाए.

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