हैदराबाद ब्लास्ट मामले में यासिन भटकल, रियाज भटकल सहित पांच को मौत की सजा
हैदराबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने सोमवार को इंडियन मुजाहिद्दीन के 5 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार अन्य को भी मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि, यासिन भटकल अभी फरार है।
मौत की सजा दिए जाने वालों में आईएम के सह-संस्थापक यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान और 3 अन्य हैं।
हैरादाबाद में 21 फरवरी 2013 को दिससुखनगर इलाके में धमाके किए गए थे। इन धमकों में 18 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 150 लोग घायल हुए थे।
इस मामले में पुलिस ने यासीन भटकल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था और कुछ समय तक तिहाड़ जेल में रखने के बाद एनआईए ने उसे हैदाराबाद की चेरलापल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया था। मुंबई पुलिस और एनआईए ने भटकल पर 10—10 लाख रूपये इनाम भी रखा था।
एनआईए के मुताबिक रियाज नाम का दोषी अभी भी फरार है। रियाज की नेपाल या पाकिस्तान में होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हैदराबाद में हुए बम धमाकों के लिए तो भटकल और तहसीन को सजा मिल जाएगी लेकिन पटना ब्लास्ट के मामले चार्जशीट का इतंजार है। हैदराबाद और पटना धमाकों में 6 महीनों का अतंर था।