सीवान

राजदेव रंजन हत्या कांड में SC द्वारा शहाबुद्दीन को मिली नोटिस से आशा ख़ुश

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा है कि, वो जर्नलिस्ट हत्याकांड में अपनी जांच जारी रखते हुए उसे आगे बढ़ाए. राजदेव की पत्नी की मांग को स्वीकारते हुए अदालत ने बिहार पुलिस को राजदेव रंजन के परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने अपने पति की हत्या के मुकदमे को सीवान से बाहर ट्रांसफर कर दिल्ली में कराने की विनती अदालत से की है.

पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने न्यायमूर्ति के समक्ष दावा किया है कि राजनीतिक दबाव व शहाबुद्दीन के भय के कारण अभी तक सीबीआई ने जांच की शुरुआत नही की है. क्योंकि राज्य की मशीनरी इस हिस्ट्रीशीटर को बचा रही है. वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हलफनामे के अनुसार शहाबुद्दीन के विरुद्ध 58 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

जब आशा रंजन वकील ने अपनी मांग में कहा कि, मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए, इस पर पीठ ने कहा, सीबीआई अपनी जांच वहां पूरी करेगी. अंत में हुम उनका पक्ष सुनने के बाद, सोचेंगे कि मुकदमा स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं. अभी सुनवाई हो रही है. उन्हें अपना काम करने दीजिए.

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