पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गुटखा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पान माशाला सहित अन्य गुटखा सामग्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार में पान मशाला सहित अन्य गुटखा सामग्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मंगलवार को एसीजे आई ए अंसारी के खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।
जानकारी हो कि सरकार ने 18 मई, 2016 के कार्यालय आदेश की ओर से पूरे राज्य में गुटखा व पान मसाला (तंबाकू व निकोटिन युक्त) के पैकिंग, बिना पैकिंग के निर्माण, बिक्रय, परिवहन, प्रदर्शन व भंडारण पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। बिहार में खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी थी जो की 21 मई से प्रभावी हुआ था, साथ ही अधिकारियों व खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि गुटखा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी कर और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।