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एटीएम में जाली नोट पकडऩे की कोई व्यवस्था नहीं – रिजर्व बैंक

आए दिन विभिन्न बैंकों की एटीएम से नकली नोट निकलने की शिकायतें आती रहती हैं, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एटीएम में आए जाली और नकली नोटों को पकडऩे (पहचान) की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। यह बात स्वयं आरबीआई ने स्वीकारी है। सूचना के अधिकार के तहत एटीएम में नकली नोट की पहचान के संदर्भ में आरबीआई से मांगी गई जानकारी के जवाब में बताया गया है कि देश के सभी बैंकों को यह निर्देश है कि 100 या उससे ऊपर के नोटों को काउंटर या एटीएम से तभी पुन: जारी किया जाए, जब नोटबैंक मशीन द्वारा उसे जांच में असली और प्रचलन योग्य पाया जाए।

जहां तक एटीएम में आए जाली नोटों की पहचान का सवाल है, तो इसके लिए आरबीआई ने कोई नियम नहीं बनाया है। मध्यप्रदेश के नीचम जिले के सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आरबीआई से नकली और जाली नेाटों को लेकर पूछ गए सवालों के आरबीआई ने 12 अप्रैल को जो जवाब दिए हैं, उसमें बताया गया है कि एटीएम से अगर नकली नोट निकला तो वह उपभोक्ता का दोष है और उसका नुकसान भी उपभोक्ता के हिस्से में जाएगा।

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