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31 मई तक पूरे गोपालगंज को तंबाकू रहित क्षेत्र घोषित किया जाएगा – राहुल कुमार

दुकानों में बेचे जाने वाले तंबाकू उत्पाद के 85 प्रतिशत भाग पर इसके उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अंकित करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी दुकानदार इस निर्देश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को कोटपा की बैठक के दौरान जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कई बिन्दुओं पर निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान समाहरणालय के सभी शाखाओं में कोटवा से संबंधित साइनेज अविलंब लगाने का निर्देश दिया। अगर इस निर्देश के बाद भी साइनेज नहीं लगा तो संबंधित शाखा के विरुद्ध जुर्माना किया जाएगा। कलेक्ट्रेट मुख्य गेट पर कोटपा का साइनेज नहीं लगाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने वरीय उप समाहर्ता के विरुद्ध चलान काटने का निर्देश जारी किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 31 मई तक पूरे जिले को तंबाकू रहित क्षेत्र घोषित किया जाना है। ऐसे में अभी से इस दिशा में प्रयास करने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया। सभी बीडीओ व थानाध्यक्ष को एक माह में कम-से-कम 25 चलान काटने का निर्देश जारी किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव को देखते हुए विधि व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा पूर्ण शराब बंदी के लिए हमेशा सतर्क रहने की हिदायत भी दी। बैठक में दोनों अनुमंडल के एसडीओ के अलावा सभी बीडीओ व कलेक्ट्रेट के विभिन्न शाखाओं के अधिकारी मौजूद थे।

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