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जमानत शर्तों का उल्लंघन: कन्हैया कुमार की जमानत रद्द हो सकती हैं, थोड़ी देर में हाईकोर्ट करेगा फैसला

देशद्रोह के आरोप में सशर्त जमानत पर रिहा जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस नई याचिका से कन्हैया कुमार की मुश्किल बढ़ सकती है।

एडवोकेट सुग्रीव दुबे की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि कन्हैया के केस की जांच आईबी करे और जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को रोका जाए। साथ ही इस याचिका में कन्हैया की जमानत रद करने की मांग की गई है क्योकि अंतरिम जमानत पर के बाद जेल से बाहर आने के बाद कन्हैया ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है।

इस याचिका में कन्हैया कुमार द्वारा 9 मार्च को सेना पर दिये बयान का भी जिक्र किया गया है कि भारतीय सेना के जवानों के बारे में दिया गया बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कन्हैया ने रिहाई के बाद असम, नागालैंड के बारे में जो बयान दिया था वो देश की नीतियों के खिलाफ है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया कुमार को सशर्त जमानत मिली थी। इसमें साफ कहा गया था कि देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अगर हाई कोर्ट के एक भी दिशानिर्देश को गंभीरता से नहीं लिया तो उसकी अंतरिम जमानत रद्द हो सकती है। हाई कोर्ट ने कन्हैया को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त न हों। हाईकोर्ट थोड़ी देर में इस याचिका पर सुनवाई करेगा।

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