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रेलवे बजट में यात्रियों पर बोझ बढ़ाने की तैयारी !

रेलवे एसी फर्स्ट से सीनियर सिटिजन कोटा खत्म कर सकता है। इसके साथ ही कई अन्य कैटेगरी में दिए जाने वाली छूट भी खत्‍म किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, रेलवे के अधिकारियों ने इस संबंध में रेल मंत्री को प्रस्‍ताव भेज दिया है और उनकी मंजूरी के बाद नए नियम लागू किए जा सकते हैं। फर्स्ट एसी में सीनियर सिटिजन को 50 पर्सेंट डिस्काउंट मिलता है। इसे खत्म करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अभी रेलवे कुल 53 कैटेगरी में डिस्काउंट देता है। इनमें डिसेबल्ड, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, वॉर-विडो, डॉक्टर, सीनियर सिटिजन और जर्नलिस्ट शामिल हैं। इस कारण से रेलवे को हर साल 1400 करोड़ रुपए का घाटा होता है। सूत्रों के मुताबिक, रेलवे के अफसर मानते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन एसी फर्स्‍ट में यात्रा कर सकता है तो उसे छूट की क्‍या जरूरत? रेलवे इस प्रकार की कई छूट देता है, लेकिन इससे उसके ऊपर बोझ पड़ता है। अब रेलवे कमर्शियल लाइन पर चल रहा है।

यात्रियों को इससे पहले भी झटका दे चुका है रेलवे –

पिछले साल नवंबर में रेलवे सभी क्‍लास में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर चुका है। नए नियमों के तहत ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल कराने के लिए पैसेंजर को फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240, सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास में 200, थर्ड एसी में 180, स्लीपर में 120 और सेकंड क्लास में 60 रुपए देने होंगे। ट्रेन रवाना होने के 12 से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा। वहीं, 4 से 12 घंटे पहले 50 प्रतिशत और ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलेगा।

तीन घंटे से ज्‍यादा पुराने जनरल टिकट पर ट्रेन में बैठे तो लगेगा जुर्माना। रेलवे ने अनारक्षित टिकट पर भी समय-सीमा लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अनारक्षित टिकट जारी होने के तीन घंटे के भीतर यात्रा शुरू न करने पर यात्री को बेटिकट मान लिया जाएगा। नया नियम एक मार्च 2016 से लागू होगा।

अब तक ट्रेन में बच्चों के आधा किराया देने पर बच्चों को सीट मिल जाती थी, लेकिन हाल ही रेल मंत्रालय की ओऱ से 5 से 11 साल तक के बच्चों के किराए के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक ट्रेन में यात्रा कर रहे 5 से 11 साल के बच्चों का उनके पेरेंट्स को आधा किराया तो भरना पड़ेगा लेकिन उन्हें कमफर्म सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि नई पॉलिसी के मुताबिक अब अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को उसके लिए सीट चाहिए तो उन्हें पूरा किराया भरना पड़ेगा।

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