गोपालगंज

गोपालगंज में 22 साल पुराने दहेज हत्या मामले में ससुर व ममेरा ससुर को आठ साल की सजा

गोपालगंज में दहेज के लिए बहू की जहर खिलाकर हत्या किए जाने के एक मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के न्यायालय ने मृत महिला के ससुर सहित दो आरोपित को आठ साल के सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपित को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।

मामले के अनुसार महम्मदपुर थाने के टेकनिवास गांव के राजेन्द्र प्रसाद की पुत्री सुनीता की शादी बरौली थाने के पेट बिरैचा गांव के राज कुमार के पुत्र पुष्पेंद्र कुमार के साथ 1996 मे हुई थी। शादी के बाद से ही सुनीता को दहेज में सोने की चेन व रंगीन टीवी नहीं मिलने के कारण प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 10 मई 1996 की रात में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने पति पुष्पेंद्र कुमार, ससुर राजकुमार, ननद मिंटू कुमारी, सास नागेश्वरी देवी व ममेरे ससुर इंद्रदेव प्रसाद के खिलाफ बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के चार्जशीट सौंपने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई।

आरोप पत्र आने के बाद इस सत्र न्यायालय में राजकुमार, इंद्रदेव प्रसाद तथा नागेश्वरी देवी के विरुद्ध सुनवाई शुरू हुई। कांड की सुनवाई के दौरान ही नागेश्वरी देवी की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय ने कांड में नामजद मृत महिला के ससुर राजकुमार प्रसाद तथा इंद्रदेव प्रसाद को दोषी करार देते हुए उन्हें आठ साल के सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी रमन चंद्र मिश्र तथा बचाव पक्ष से अबू शमीम ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected By Awaaz Times !!