गोपालगंज शहर में प्रशासन ने गुटखा दुकानों पर की छापेमारी ,वसूला जुर्माना !
गोपालगंज . डीएम राहुल कुमार के निर्देश पर सदर एसडीओ मृतुन्जय कुमार के नेतृत्व में शहर के कई गुटखा-पान की दुकानों पर छापेमारी की गई . यह छापेमारी कोटपा अधिनियम २००३ और सिगरेट तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की गई . इस अधिनियम के तहत सभी गुटखा-पान की दुकानो पर “अठारह वर्ष कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है . लिखा साइन बोर्ड लगाना है . छापेमारी के दौरान साइन बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदारो से दो –दो सौ रूपये जुर्माना भी वसूला गया . सदर एसडीओ ने बताया की इस अधिनियम के तहत अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चो के तम्बाकू उत्पाद बेचने पर एक लाख रूपये के जुर्माना और सात वर्ष की सजा का प्रावधान है . साथ ही साथ किसी भी शिक्षण संस्थान के १०० गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना और सार्वजानिक स्थानों पर धुम्रपान करना क़ानूनी अपराध है . इसके लिए भी २०० रूपये जुर्माना हो सकता है . छापेमारी दल में सूचना जन संपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ,सदर बीडीओ किरण कुमारी ,डीपीएम अरविन्द कुमार सहित पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे .