गोपालगंज

गोपालगंज खजूरबनी में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में डीएम तलब

गोपालगंज के खजूरबनी में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में सभी ग्रामीणों पर अनुचित कारवाई करने के मामले में हाई कोर्ट ने गोपालगंज डीएम को तलब किया है । अदालती आदेश के बावजूद जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के डीएम को अगली तारीख पर कोर्ट में हाज़िर होने का सख्त आदेश दिया है। साथ ही जवाबी हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट में दाखिल नागरिक अधिकार मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज जिला के नगर थानान्तर्गत खजूरबनी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी। दो लोगों की आंख की रोशनी चली गयी थी।

भीषण हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह इस घटना के लिए पूरे गांव को दोषी मानते हुए सामूहिक जुर्माना लगाये। जिला प्रशासन द्वारा इसके बाद एक फरमान जारी कर पूरे गांव पर जुर्माना लगाया। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जहरीली शराब के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण नगर थाना के प्रभारी सहित वहां पदस्थापित सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया।

इस तुगलकी फरमान की तरह हुए इस कारवाई के बाद नागरिक अधिकार मंच ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी । जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह जानना चाहा है की किस कानून के तहत पुरे गाँव वालो पर यह कारवाई की गयी है ।

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