सासामुसा चीनी मिल हादसे में बंद मिल मालिक व दोनों बेटो को अदालत से मिली जमानत
चीनी मिल में हुई दुर्घटना मामले में जेल में बंद मिल के मालिक व उनके दो पुत्र की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जमानत दे दिया गया । इस मामले में श्रम अधीक्षक ने तीनों के विरुद्ध सदोष मानव वध के आरोप में चीनी मिल में हुई दुर्घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार सासामुसा चीनी मिल में गत 20 दिसंबर को हुई दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी। जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस चर्चित आपराधिक घटना को लेकर श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे के बयान पर कुचायकोट थाने में सदोष मानव वध की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें चीनी मिल के मालिक महमूद अली के अलावा उनके दो पुत्र खाबर अली उर्फ मुन्ना तथा जिशान अली को नामजद आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने 22 दिसंबर की रात्रि कांड में नामजद चीनी मिल मालिक सहित तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिन्हें बाद में चौदह दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
23 दिसंबर को चीनी मिल मालिक तथा उनके दोनों पुत्र की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। दो जनवरी को इस चर्चित आपराधिक मामले में नामजद मिल मालिक तथा उनके दो पुत्र की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को एसीजेएम सप्तम के न्यायालय ने उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जिस मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश ने आज शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इन्हें जमानत दे दी है।
जमानत पर छूटने के बाद मिल मालिक महमूद अली ने मिल को चालू करने के सम्बन्ध में सवाल पूछे जाने पर कोई भी जवाब नही दिया . मिल के hala