गोपालगंज के सासामुसा चीनी मिल हादसे में मालिक समेत पाँच के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
गोपालगंज जिला के कुचायकोट थाना क्षेत्र में स्थित सासामुसा चीनी मिल में हुए हादसे से 6 कर्मियों की मौत के मामले में कुचायकोट थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं. इनमें चीनी मिल के निर्देशक, उनके भाई, दो बेटों व महाप्रबंधक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
पहली प्राथमिकी हादसे में मृत कृपा यादव के पुत्र अनिल कुमार यादव के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में चीनी मिल के निदेशक महमूद अली, उनके पुत्र खाबर अली उर्फ मुन्ना, जिसान उर्फ रिक्की को अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी में पुरानी और जर्जर मशीन के सहारे चीनी मिल चलाने का आरोप लगाया गया है.
वहीं, दूसरी प्राथमिकी श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दूबे ने दर्ज कराते हुए कहा कि हादसे की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे एसडीओ ने देखा कि ब्वॉयलर फटने से 12 मजदूर झूलस गये हैं. इनमें से छह कर्मियों की मौत हो गयी है. प्राथमिकी में चीनी मिल के काफी जर्जर होने की बात कही गयी है. साथ ही कहा गया है कि प्रबंधक एवं मिल मालिक ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किये थे. मामले में सासामुसा सुगर वर्क्स लिमिटेड के मालिक मोहम्मद शाहिद अली, मिल के महाप्रबंधक जमालुदीन को आरोपित किया गया है.