गोपालगंज जिला उपभोक्ता फोरम ने एलआईसी पर 12978 रुपये का लगाया जुर्माना
गोपालगंज जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम की गोपालगंज शाखा के शाखा प्रबंधक तथा डिवीजनल मैनेजर के खिलाफ 12,978 रुपये का जुर्माना लगाया है. शाखा को अपने सेवा के लिए दोषी मानते हुए यह जुर्माना लगाया गया है
मामले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले के पुरैनी गांव के नागेश्वर प्रसाद के इकलौते व अविवाहित पुत्र पंकज कुमार ने एलआईसी से 8 मार्च 2013 को 55 हजार रुपए का बीमा कराया था. बीमा में उन्होंने अपनी माँ रम्भा देवी को नॉमिनी बनाया था. बीमा अवधि के दौरान ही पंकज की मृत्यु हो गई थी. बाद में नॉमिनी के खाते में बीमा कंपनी ने 49022 रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन शेषराशि का भुगतान नहीं किया गया. तब नॉमिनी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था.
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने शेष रुपया 5978 रुपए का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही पीड़िता को हुई शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपए तथा मुकदमा खर्च के लिए दो हजार रुपया देने का भी आदेश दिया. आदेश का अनुपालन समय पर नहीं होने पर बीमा कंपनी को आठ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा.