बिहार

चारा घोटाले में लालू ने षड्यंत्र रचा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

चारा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. सीबीआई ने लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज हटाये जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी.

झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और धारा 511 के तहत मामला चलेगा, लेकिन षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान लालू की तरफ से राम जेठमलानी ने कहा था कि सभी मामलों में आरोप एक जैसे हैं इसलिए मामले को लेकर दर्ज किए गए अलग-अलग केसों को सुनने की जरूरत नहीं है.

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी. चारा घोटाला में लालू यादव पर 6 अलग-अलग मामले लंबित हैं और इनमें से एक में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है.

बता दें कि चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को लालू यादव ने चुनौती दी है. चारा घोटाला 1990 के बीच में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है. इस दौरान लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे.

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