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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, कहा- क्यों किया आधार अनिवार्य

आईटी रिटर्न फाइल करने में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जब हमने आधार को ऑप्शनल (वैकल्पिक) मानने का आदेश दिया है तो फिर आप उसे कैसे अनिवार्य कर सकते हैं.

वहीं सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बचाव किया. उन्होंने कहा कि पैन कार्ड का इस्तेमाल कंपनियों को पैसा ट्रांसफर करने में किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को जरूरी किया जाना चाहिए या नहीं इस पर कोर्ट ने कहा है कि वो अगले हफ्ते इस बारे में फैसला सुनाएगा. गौरतलब है कि अपने आखिरी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए.

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