गोपालगंज के सीजेएम कोर्ट में भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ़ मुकदमा हुवा दर्ज
थावे-छपरा रेलखंड पर बार-बार घोषणा के बावजूद ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं करने से आहत होकर गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बांसघाट मंसुरिया गाँव के निवासी राम कुमार यादव ने भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ गोपालगंज केसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है. मुकदमा की सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी.
बताया जाता है की थावे-छपरा रेलखंड अमान परिवर्तन के बाद परिचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चूका है. तैयारियों से संतुष्ट विभाग के अधिकारीयों ने परिचालन की तिथि की घोषणा की, जो की 31 मार्च 2017 की थी. लेकिन किसी कारण वश उस दिन परिचालन स्थगित कर दिया गया. उसके बाद फ़िर से एक तारीख सुनिश्चित की गयी जो की 13 अप्रैल की थी. लेकिन अफ़सोस पिछले तारीख की तरह उस दिन भी ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हो सका. अंततः एक बार फ़िर से परिचालन का तारीख तय किया गया और वो तारीख थी 17 अप्रैल की. लेकिन इस बार भी लोगों के हाथ निराशा ही लगी. इस दिन भी लोग इंतज़ार करते रहे ट्रेन चलने की लेकिन फिर से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया.
बार-बार तारीख सुनिश्चित होने के बावजूद ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं होने से आहत हुए कुछ लोगों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ़ गोपालगंज के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया. मुकदमा दायर करने वाले मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बांसघाट मंसुरिया गाँव के निवासी राम कुमार यादव का कहना है की बार-बार तारीख तय होने के बावजूद परिचालन के शुरू नहीं होने से वह मानिसक प्रताड़ना के शिकार हुए है. उनका कहना है की गोपालगंज जिला के दूर-दराज़ इलाकों से आने वालो लोगों को ट्रेन न चलने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.