सीवान

शहाबुद्दीन के केस में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करने से किया इन्कार

राजद के पूर्व बाहुबली सांसद मो. शहाबुद्दीन के केस में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने कल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया. हालांकि इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस केस के मामले में मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन किसी दुसरे पीठ को दे सकते हैं.

गौरतलब है कि शहाबुद्दीन का यह केस पटना हाईकोर्ट में मुफ्त कानूनी सहायता दिये जाने को लेकर लंबित है. जेल में बंद शहाबुद्दीन ने 30 मई 2013 को अपने मनमुताबिक वकील एवं मुफ्त कानूनी सहायता की मांग निचली अदालत से किया था. जिसमे विशेष न्यायाधीश ने 14 जून 2013 को उनके पसंदीदा वकील अभय कुमार राजन की सेवा लेने की अनुमति दे दी थी साथ ही कहा था कि वकील को उतना ही पारिश्रमिक दिया जाय जितना विशेष लोक अभियोजक को दिया जाता है.

इस फैसले को सिवान के पूर्व डीएम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसपर अभियुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन इसपर लंबे समय तक जवाब नहीं आया अब उस मामले को खोला गया है. सरकार ने दलील दी है कि लीगल सर्विस ऑथोरिटी की धारा 20 एच के अनुसार इन्हें सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती है. क्युकि वो गरीब नहीं है ये शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राम जेठमलानी और राजीव धवन जैसे नामीगिरामी वकील की फीस दे सकते हैं फिर ये सुविधा क्यों दिया जाय साथ ही विधायक एवं सांसद भी रह चुके हैं.

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