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गांधीनगर कोर्ट ने गोधरा कांड के सभी 28 आरोपियों को किया बरी

गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के सभी 28 आरोपियों को कलोल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों में कलोल नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन गोविंद पटेल भी शामिल हैं। इन लोगों पर आगजनी, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। कोर्ट में गवाहों ने इन आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया है।

27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती ट्रेन का कोच जलाए जाने के बाद गांधीनगर समेत पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इस दंगे में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कलोल में करीब 250 लोगों की भीड़ ने अल्पसंख्यकों के गांव में आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया था। इस भीड़ पर एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप था। तो वहीं कलोल कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बीडी पटेल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं जिस वजह से इन सभी लोगों को बरी किया जाता है।

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को लेकर उनके मन में कोई घृणा की भावना नहीं है और उनका पहले ही आरोपियों के साथ समझौता हो गया है। तो वहीं बचाव पक्ष के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि नुकसान की भरपाई कर दी गई हैं।

 

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