सोनिया और राहुल गांधी को पेश होना होगा अदालत में ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दे की इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं की तरफ से किए गए उन आवेदनों को ‘निरर्थक’ करार दिया जिनमें ये आरोप लगाए गये थे कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनके द्वारा दर्ज कराई गई चुनौती के साथ ‘अलग बर्ताव’ किया गया।
कांग्रेस के नेताओं ने अपने आवेदन में इस मामले को न्यायाधीश सुनील गौड़ की अदालत से न्यायाधीश पीएस तेजी की एक अलग अदालत में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया था। न्यायाधीश गौड़ की अदालत में इस मामले की आंशिक सुनवाई आठ माह तक हो चुकी थी। न्यायाधीश गौड़ ने ‘आवेदनों’को निर्थक करार दिया क्योंकि मामले को उच्च न्यायालय के पंजीयन द्वारा उनके समक्ष अधिसूचित किया गया है।
साथ ही न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले से अपने हाथ नहीं खींचे थे। उन्होंने कहा कि याचिकाएं वापस उनके पास इसलिए आई’ क्योंकि मामले की आंशिक सुनवाई उन्होंने की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने आवेदन में कहा था कि इस मामले में एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का स्थानांतरण अदालत की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली का उल्लंघन है।
आवेदन में यह भी कहा गया था कि उनकी चुनौती याचिका को न्यायाधीश गौड़ की पीठ के समक्ष ही अधिसूचित किया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला आठ माह से भी अधिक समय से उनके समक्ष लंबित था और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर इस मामले में लंबी सुनवाई की थी।